Almora Breaking: गांजा तस्करी में जेल भेजे गए दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत, अदालत ने खारिज की अर्जी
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के मामले में जेल भेजे गए दो आरोपियों को अदालत से जमानत नहीं मिली। आज उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय ने खारिज कर दिया।
मामले के मुताबिक 30 जून 2021 को जिले के सल्ट थानांतर्गत एसआइ गिरीश चन्द्र पन्त ने पुलिस टीम के साथ नैल कमान तिराहा डोटियाल पर कार संख्या UK O7 N-7335 TCH Hundai को रोककर चैक किया। जिसमें सवार पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश सिंह, निवासी ग्राम तरफ दलपतपुर, पोस्ट व थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद तथा जोगेन्द्र कुमार पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम बोहरनपुर, पोस्ट व थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के कब्जे से कुल 53 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने माल बरामदगी की कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट में उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आज दोनों आरोपियों ने अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने उनकी जमानत का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी गैर राज्य के निवासी हैं। यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो आरोपी जमानत का दुरूपयोग कर सकते हैं और विवेचना में सहयोग करने से बच सकते हैं। इसके अलावा इनके दुबारा अवैध तस्करी आदि कामो में लिप्त होने का अंदेशा है। इस पर न्यायालय ने पत्रावली का परीशिलन कर जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की और जमानत अर्जियां खारिज कर दी।