AlmoraUttarakhand

अल्मोड़ा न्यूजः लैंगिग अपराध मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज


सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
लैंगिग अपराध के मामले में आरोपी सूरज कुमार पुत्र गोविन्द राम, निवासी ग्राम पिल्खा, तहसील व जिला अल्मोड़ा की जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त की अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से लगी जमानत की अर्जी का जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने घोर विरोध किया।
मामला राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा के अंतर्गत 4 जनवरी 2020 का है। धारा-376 व 506 ताहि एवं पॉक्सो एक्ट के इस मामले में आरोपी सूरज कुमार ने अपने अधिवक्ता की तरफ से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ जघन्य अपराध कारित किया गया है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पीड़िता एवं गवाहों को डरा-धमकाकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अभियोजन के गवाहों को तोड़ सकता है। ऐसे में आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परीशीलन कर न्यायालय ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Back to top button
किचन गार्डन में जरूर लगाएं ये पौधे, सेहत के लिए भी फायदेमंद Uttarakhand : 6 PCS अधिकारियों के तबादले शाहरूख खान की फिल्म डंकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हिमाचल में वर्षा, बर्फबारी होने से बढ़ी सर्दी Uttarakhand Job : UKSSSC ने निकाली 229 पदों पर भर्ती