अल्मोड़ा न्यूजः लैंगिग अपराध मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ालैंगिग अपराध के मामले में आरोपी सूरज कुमार पुत्र गोविन्द राम, निवासी ग्राम पिल्खा, तहसील व जिला अल्मोड़ा की जमानत प्रार्थना पत्र को…

कंपनी को दिए ब्याज समेत जमा धनराशि लौटाने के आदेश

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
लैंगिग अपराध के मामले में आरोपी सूरज कुमार पुत्र गोविन्द राम, निवासी ग्राम पिल्खा, तहसील व जिला अल्मोड़ा की जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त की अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से लगी जमानत की अर्जी का जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने घोर विरोध किया।
मामला राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा के अंतर्गत 4 जनवरी 2020 का है। धारा-376 व 506 ताहि एवं पॉक्सो एक्ट के इस मामले में आरोपी सूरज कुमार ने अपने अधिवक्ता की तरफ से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ जघन्य अपराध कारित किया गया है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पीड़िता एवं गवाहों को डरा-धमकाकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अभियोजन के गवाहों को तोड़ सकता है। ऐसे में आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परीशीलन कर न्यायालय ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *