उत्तराखंड में कोरोना को लेकर एक बार फिर सख्ती, मास्क पहनना अनिवार्य, 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी – पढ़ें आदेश

देहरादून। राज्य सरकार ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर सख्ती कर दी है, गुरुवार को मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को आज एक आदेश जारी किया है, जिसमें पूर्व के कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन के संबंध में जारी आदेश को 20 नवंबर से निरस्त किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को लागू करने को कहा गया है। जबकि जर्नल डायरेक्शन में कड़ाई से सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों की सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना गैरकानूनी होगा, तथा सार्वजनिक स्थलों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
जारी आदेश के अनुसार
- वर्तमान में राज्य में कोविड की न्यूनतम स्थिति एवं चारधाम मंदिरों के कपाट बंद होने की दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है।
- पूर्व में राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के संबंध में जारी आदेश संख्या 638/usdma/792/(2020) दिनांक 18 अक्टूबर 20 को आदेश जारी करते हुए दिनांक 20 नवंबर रजिस्ट्रेशन से निरस्त किया जाता है।
- गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सभी विभागों को करना होगा।
- सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन यात्रा करने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सर्वजनिक स्थानों पर समाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा इसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान है।
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा,तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित किया गया है।
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