हल्द्वानी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि निर्धारित समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के अंदर कही भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बंसल ने बताया कि निर्धारित समय में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुपहिया व चैपहियां वाहनों से जिले के अंदर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
मगर मास्क पहनें वाहनों में सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा, चैपहिया वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित समय में वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। जिलाधिकारी ने बताया कि शाम 4 बजे बाद मेडिकल इमरजैंसी के लिए भी कोई पास की आवश्यकता नहीं है।
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