​उत्तरखंड (बड़ी खबर) : देर शाम जारी हुई नई SOP, 4 अगस्त तक लागू रहेगा कोविड कर्फ्यू, बिंदुवार जानिये क्या हैं नये आदेश

सीएनई रिपोर्टर देहरादून। प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बावजूद फिर एक हफ्ते के लिए यहां कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया…

सीएनई रिपोर्टर

देहरादून। प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बावजूद फिर एक हफ्ते के लिए यहां कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अबकी बार पर्याप्त ढील दी है, वहीं तय किया है कि अब रात्रि कर्फ्यू को गंभीरता से लागू कराया जायेगा। जारी अधिसूचना में अब स्पा सेलून खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अब तमाम सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। जारी सूचना के अनुसार कोरोना कर्फ्यू 27 जुलाई की प्रातः 6 बजे से 4 अगस्त प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू की SOP जारी हो गयी है जिसे आप नीचे विधिवत पढ़ सकते है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

नीचे देखियें कोरोना कर्फ्यू की नई SOP

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  • कोरोना कर्फ्यू 27 जुलाई की प्रातः 6 बजे से 4 अगस्त प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा।
  • शवयात्रा में अब भी अधिकतम केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनु​मति है।
  • शैक्षिक संस्थान पूर्ववत बंद करने का ही फैसला दोहराया गया है। यानी स्कूल संचालकों को कोई राहत नही मिल सकी है।
  • राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • पर्यटक स्थलों पर खास तौर पर कोविड नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी में पंजीकरण एवं कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है।
  • समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 08 से रात 09 बजे तक खोले जाने की अनुमति है। साप्ताहिक बंदी श्रम विभाग के निर्देशानुसार होगी।
  • समस्त शॉपिग मॉल, सिनेमा हॉल्, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • खेल मैदन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए खुलेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति है। शहरों में यह रात 10 से सुबह 6 तक ​बंद रहेंगे।
  • होटल के कान्फ्रेंस हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति है।
  • अभी भी आम जनता को फल—सब्जी आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी जाने की अनुमति नही मिल पाई है।
  • सार्वजनिक यातायात के साधन सुचारू रूप से चलने की अनुमति है।

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