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उत्तराखंड : कक्षा 1 में प्रवेश को लेकर आदेश, पूर्व की भांति होंगे एडमिशन

देहरादून | उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश को लेकर पैदा हुई असमंजस की स्थिति पर अब विराम लग गया है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।

जारी आदेश में कहा गया कि, उत्तराखंड राज्य के सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए छात्र-छात्राओं को दाखिला देने के लिए शासन स्तर पर निर्देश प्राप्त होने तक कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्व की भांति रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानि शासन से आदेश आने तक कक्षा 1 में 5 प्लस वाले बच्चों का एडमिशन होगा।

महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड बंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुरूप राज्य में बाल वाटिका कक्षा प्रकरण करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा बाल वाटिका कक्षा प्रारंभ होने के पश्चात कक्षा 1 में प्रवेश हेतु 6 वर्ष की आयु का प्रावधान है।

जबकि उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आयु 5 वर्ष ही प्रचलित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तराखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 को संबोधित किया जाना है इस हेतु वर्तमान में प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है। लिहाजा शासन से निर्देश प्राप्त होने तक कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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