HomeBreaking Newsहल्द्वानी: घर में लाखों की चोरी का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार

हल्द्वानी: घर में लाखों की चोरी का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार

4.50 लाख रुपये के चोरी गए सोने के आभूषण बरामद

आरोपी पर पहले से भी दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

CNE REPORTER, हल्द्वानी। मुखानी थाना क्षेत्र में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के सोने के आभूषण चोरी करने की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया लगभग 4.50 लाख रुपये मूल्य का मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता की एक और धारा बढ़ाई गई है।

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पुलिस के अनुसार 18 जुलाई 2026 को सत्य विहार, ओमकार कॉलोनी, आरटीओ रोड, मुखानी निवासी कुसुम जोशी ने मुखानी थाने में तहरीर देकर बताया कि 13 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच किसी अज्ञात चोर ने उनके माता-पिता के घर का ताला तोड़कर करीब ढाई तोले का सोने का मंगलसूत्र और आधे तोले की सोने की अंगूठी चोरी कर ली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए) और 331 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। इसके बाद मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और संदिग्ध की तलाश शुरू की गई।

22 जुलाई 2026 को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल संदिग्ध आनंदपुर गांव में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर संदिग्ध को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम श्याम सिंह पुत्र लल्ला बाबू, निवासी फकीराइन मस्जिद के नीचे, जवाहर नगर, थाना बनभूलपुरा, जिला नैनीताल, उम्र 45 वर्ष बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चोरी किया गया एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने की अंगूठी बरामद हुई। बरामदगी के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) भी जोड़ दी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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पुलिस के अनुसार चोरी गए लगभग 4.50 लाख रुपये मूल्य के आभूषणों की करीब 100 प्रतिशत बरामदगी कर ली गई है।

आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके विरुद्ध वर्ष 2020 में थाना बनभूलपुरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 और 160, वर्ष 2018 में थाना हल्द्वानी में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 और 3, वर्ष 2019 में थाना बनभूलपुरा में आबकारी अधिनियम की धारा 60 तथा वर्ष 2018 में थाना हल्द्वानी में भारतीय दंड संहिता की धारा 380, 457, 412 और 34 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब अन्य थानों और जनपदों में भी आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दीपा जोशी, कांस्टेबल रविन्द्र खाती, कांस्टेबल सुनील आगरी और कांस्टेबल धीरज सूगड़ा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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