सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या आजादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून की जरूरत है?

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के प्रावधानों के इस्तेमाल को निरंतर जारी रखने पर गुरुवार को सवाल खड़े किये और कहा कि आजादी के…

SC बोला- जज फैसला देते समय अपने विचार न रखें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था- किशोरियां यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के प्रावधानों के इस्तेमाल को निरंतर जारी रखने पर गुरुवार को सवाल खड़े किये और कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह के प्रावधान को बनाये रखना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस जी वोम्बटकेरे की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124(ए) को कायम रखने के औचित्य पर सवाल खड़े किये। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

न्यायमूर्ति रमन ने वेणुगोपाल से पूछा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी उपनिवेशकाल के इस कानून की जरूरत है क्या, जिसका इस्तेमाल आजादी की लड़ाई को दबाने के लिए महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था।

वेणुगोपाल ने न्यायालय को अवगत कराया कि राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पहले से ही दूसरी पीठ के पास लंबित है। इसके बाद न्यायालय ने इस याचिका को भी उसके साथ सम्बद्ध कर दिया। हालांकि उसने केंद्र को नोटिस भी जारी किया।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रमन ने एटर्नी जनरल से पूछा कि आखिर इस प्रावधान की जरूरत क्या है जब इसके तहत दोषसिद्धि की दर नगण्य है। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी की निरस्त की गयी धारा 66ए के तहत मुकदमे जारी रखने जैसी लापरवाही का भी उल्लेख किया।

Nainital Breaking : नैनी झील से बरामद हुआ मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड प्रोफेसर का शव

अन्य खबरें

कोरोना अपडेट : आज तीन जिलों में एक भी नया केस नहीं, 55 नए मामले

हल्द्वानी : सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के डॉ. भैसोड़ा का हुआ ट्रांसफर, आदेश जारी

ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

वाराणसी में मोदी ने किया 1583 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

Uttarakhand : कोतवाली में तैनात सिपाही ने दोस्त के साथ मिलकर किशोरी से किया दुष्कम, दोनों गिरफ्तार, सिपाही को बर्खास्त करने की कार्रवाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *