Dehradun News: ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है’

— डीएम के निर्देश पर शराब की दुकानों में लगे बैनर — गहन चेकिंग जारी, तीन दुकानों को ठोका अर्थदंडसीएनई रिपोर्टर, देहरादूनजिले में शराब की…

— डीएम के निर्देश पर शराब की दुकानों में लगे बैनर

— गहन चेकिंग जारी, तीन दुकानों को ठोका अर्थदंड
सीएनई रिपोर्टर, देहरादून
जिले में शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों को लेकर डीएम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को गहन चेकिंग कर शराब की ओव​र रेटिंग पर सख्ती से लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने कई दुकानों में ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है’ के बोर्ड लगवाए और तीन दुकानों पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका।

जिलाधिकारी डाॅ. आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर संज्ञान लिया और जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में शराब की दुकानों पर ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है’ का बैनर/फ्लैक्सी लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने औचक चेकिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन शराब की ओवर रेटिंग पाई जाती है और यह बैनर चस्पा नहीं है, उन दुकानों पर अर्थदण्ड ठोका जाए। जिलाधिकारी ने यह निर्देश भी दिए कि शराब की ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान को हल्के में लेने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। ऐसी गलती की पुनरावृत्ति करने वालों पर आबकारी एक्ट में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग ने गत सोमवार को जनपद अन्तर्गत शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में पोस्टर बैनर चस्पा पाए गए।

निरीक्षण के दौरान जनपद में देशी-विदेशी मदिरा की 03 दुकानों में स्टाक रजिस्टर का मिलान सही नहीं पाया गया, इस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड की कार्यवाही की गई। ये दुकानें बरोटीवाला एवं हरिपुर में स्थित हैं। जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में समस्त दुकानों पर छापामारी अभियान जारी है। अभी तक 63 दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिन दुकानों में कमियां पाई गई हैं तथा स्टाॅक रजिस्टर का मिलान नहीं हो पाया है, उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है तथा 07 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए है।

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