हल्द्वानी (बड़ी खबर) : जिले में लागू कोविड कर्फ्यू की नई SOP जारी, एक क्लिक में पढ़े गाइडलाइन्स के महत्वपूर्ण बिंदु

हल्द्वानी। राज्य सरकार की कोरोना कर्फ्यू की SOP जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन ने भी जिले में लागू होने वाले कोविड कर्फ्यू नई…

हल्द्वानी। राज्य सरकार की कोरोना कर्फ्यू की SOP जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन ने भी जिले में लागू होने वाले कोविड कर्फ्यू नई SOP जारी कर दी है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जिले में नौवें चरण का कोविड कर्फ्यू 6 जुलाई से 13 जुलाई प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

इस दौरान जिले में निम्नलिखित शर्तों के साथ राहत दी गयी है।

  • समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में छः दिन प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी।
  • सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधयां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सामारोह आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
  • जिम तथा शॉपिंग मॉल कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • कोचिंग संस्थान, खेल संस्थान स्टेडियम एंव खेल मैदान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों, खिलाडियों को कोचिंग प्रदान करते है वे कोविड नियमों को अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होंगे।
  • बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा।

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  • संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एंव रख-रखाव हेतु खोले जायेगे।
  • होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबें केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
  • खाद्य पदाथों की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रहेंगे।
  • होटलों में स्थित मीटिंग हॉल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
  • कोविड कफ्र्यू दौरान ऑनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • एमबीबीएस (4th & 5th year), बीडीएस (4th year) नर्सिंग की 3rd year की कक्षाएं संचालित होगी।
  • राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी।

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  • कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवांस (क्रिटिकल), होम अटेन्डेन्ट हेल्थ, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।
  • मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
  • निकाय सार्वजनिक स्थलों, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को अवकाश दिवस अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेंगे।
  • आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
  • एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डॉक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी।
  • जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे। साथ ही शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

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उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोविड कर्फ्यू की नई SOP, पढ़े एक क्लिक में

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