सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
खबरदार! क्रिसमस, थर्टी फर्स्ट और नववर्ष का जश्न मनाईये, मगर शर्तों के साथ। अन्यथा वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कोविड-19 के मद्देनजर प्रशासन ने सामूहिक कार्यक्रमों व पार्टियों के लिए शर्तें तय कर दी हैं। इन अवसरों पर सभी होटल व रिजार्ट रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
आज उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारियों एवं होटल एसोशिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें कोविड-19 के मद्देजनर क्रिसमस, थर्टीफस्ट व नववर्ष पर होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों एवं पार्टियों के सम्बन्ध में मंथन हुआ। निर्णय हुआ कि कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसे आयोजनों में सभी व्यक्तियों का मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना बेहद जरूरी होगा। इतना ही नहीं समय-समय पर सेनेटाईजर का प्रयोग करते रहना होगा। उप जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में कोविड-19 संबंधी केन्द्र तथा उत्तराखण्ड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं एसओपी का पूर्णतः पालन करना होगा। यह निर्णय भी हुआ कि कार्यक्रमों के दौरान आवश्यक पुलिस व्यवस्था रहेगी। जो यह सब चेक करेगी। इसके अलावा पर्यटक स्थल कसारदेवी में पुलिस रात्रि गश्त करेगी।
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा। शर्त का उल्लघंन होने पर वैधानिक कार्यवाही अमल में आएगी। ऐसे कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। सभी होटल व रिजार्ट रात 10 बजे के बाद पूर्ण रूप से बन्द हो जायेंगे। इन निर्देशों का उल्लघंन होने सम्बन्धित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धीरेन्द्र चौधरी, होटल एसोशिएशन के राजेश बिष्ट, सचिव हरीश चन्द्र जोशी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह रायल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
अल्मोड़ा न्यूजः खबरदार! क्रिसमस, थर्टी फर्स्ट और नववर्ष का जश्न मनाईये, मगर शर्तों के साथ, रात 10 बजे से बंद होंगे होटल-रिजार्ट, रात ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाखबरदार! क्रिसमस, थर्टी फर्स्ट और नववर्ष का जश्न मनाईये, मगर शर्तों के साथ। अन्यथा वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कोविड-19…