हल्द्वानी ब्रेकिंग : विभागीय टीम ने घेरा तो ट्रक छोड़ चालक हुआ फरार

👉 तलाशी में मिले पूरे 55 ड्रम, बरामद हुआ यह माल हल्द्वानी। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध ट्रक का पीछा…

तलाशी में मिले पूरे 55 ड्रम, बरामद हुआ यह माल

👉 तलाशी में मिले पूरे 55 ड्रम, बरामद हुआ यह माल

हल्द्वानी। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध ट्रक का पीछा किया। लगभग 15 मिनट के भीतर जब टीम ने वाहन को घेर लिया। यह देख ट्रक चालक वाहन को छोड़ फरार हो गया। तलाशी में ट्रक से कुल 55 ड्रम बरामद हुए। जिनमें तारपीन तेल, वार्निश व बिरौजा भरा था। संभवत: ट्रक चालके पास कोई वैध प्रपत्र नहीं थे। जिस कारण ट्रक को माल सहित सीज कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी संदीप कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला, अनिल कुमार जोशी द्वारा के निर्देशानुसार अवैध पातन, अवैध खनन, अवैध शिकार एवं अन्य वन अपराध नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके तहत प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, सुरक्षा दल प्रमोद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गौला रेंज व सुरक्षा दल की संयुक्त टीम द्वारा आज सोमवार को राजकीय वाहन से गौला नदी क्षेत्र का गश्त किया जा रहा था। इस दौरान शीशमहल गेट से काठगोदाम के पास पहुंचे ही थे तभी टीम को समय लगभग 1ः15 बजे एक ट्रक भूरे रंग का तिरपाल लगा हुआ तेजी से हल्द्वानी की ओर आते हुए दिखा।

टीम द्वारा उक्त वाहन को जांच हेतु रूकने का इशारा किया गया, लेकिन वाहन चालक वाहन को और अधिक गति से हल्द्वानी की ओर भगा ले गया। टीम द्वारा उक्त वाहन का पीछा किया गया। लगभग 1ः30 बजे पर उक्त ट्रक संख्या UK04CC-2184 के चालक द्वारा अपने को घिरा देख हल्द्वानी से रूद्रपुर मार्ग पर देवलचौड़ के पास रोड के किनारे वाहन उक्त को खड़ा कर दिया गया। इसके बाद वह गाड़ी से कूदकर भाग गया।

टीम द्वारा वाहन की खाना तलाशी लेने पर वाहन में तारपीन तेल के 03 ड्रम, वार्निश के 35 ड्रम व बिरौजा के 17 ड्रम कुल 55 ड्रम बड़े-छोटे (लोहे व प्लास्टिक के) जो लगभग भरे थे वाहन में लदे पाये गये। खाना तलाशी में उक्त वाहन में लादे गए वन उपज से संबंधित कोई भी वैध प्रपत्र नहीं पाये गये। सम्भवतः वैध प्रपत्र न होने के वजह से ही चालक डर के मारे भाग गया हो।

वन ​विभाग के अधिकारियों ने पाया कि वाहन उक्त के चालक/स्वामी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 26-1 (च), 41 व 42 के अर्न्तगत दंडनीय अपराध किया गया है। टीम द्वारा वाहन उक्त को राजकीय संसाधनों की सहायता से अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रेंज परिसर गौला रेंज में लाकर उक्त अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत वन अपराध रेंज केस संख्या 58/गौला/2022-23 पंजीकृत करते हुए वाहन उक्त को धारा 52 के अंतर्गत सीज कर दिया गया।

टीम में प्रभारी वन सुरक्षा दल प्रमोद सिंह बिष्ट, पंकज शर्मा, उपराजिक गौला रेंज, मनोज तिवाड़ी, दीप चन्द्र आर्या, वन दरोगा, भुवन चन्द्र तिवाड़ी, ललित सिंह बिष्ट, देवेन्द्र सिंह मेहरा, वन आरक्षी व चन्दन सिंह वाहन चालक मौजूद थे।

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