08 मई को थी लड़की की शादी, पहले ही लग गई भनक
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। प्रशासन की टीम ने गरुड़ में नाबालिग की शादी रोक दी है। आठ मई को यह शादी होनी थी। भनक लगने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट दलबल के साथ गांव पहुंच गई। माता-पिता, स्वजन तथा नाबालिग की काउंसलिंग की।
रविवार को टीम गरुड़ तहसील के एक गांव गई। जहां नाबालिग के विवाह की तैयारी चल रही थी। जिसमें महिला हेल्प लाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पुलिस, 112 तथा राजस्व पुलिस शामिल थी। वन स्टाप सेंटर की षष्टी कांडपाल ने बताया कि जिले में यह 37 वां बाल विवाह होने जा रहा था, जिसे रोका गया है।
बालिका 15 वर्ष एक माह की है। उसकी बारात आठ मई को आनी थी, जिसे रोक दिया गया है। काउंसलिंग भी कराई गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत होने वाली सजा तथा दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। बालिका के स्वजन से शपथ पत्र भरवाया गया। जिसके बाद बालिका के स्वजन ने कहा कि वह बालिग होने पर ही पुत्री का विवाह करेंगे।