देहरादून। उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू जारी रखने के आदेश दे दिये गये हैं। प्रदेश में 10 मई को सुबह 6 बजे से 1 बजे तक समस्त आवश्यक सेवाओं की दुकाने खुली रहेगी। आपको बता दे कि प्रदेश में 11 मई प्रात: 6 बजे से 18 मई प्रात: 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।
पढ़े नए आदेशों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
- – राज्य में कल यानी दिनांक 10 मई को सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक समस्त आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी।
- – राज्य में 11 मई प्रात: 6 बजे से 18 मई प्रात: 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
- – फलों और सब्जियों, डेयरी और दूध बूथ, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियों सहित बिक्री दैनिक आधार पर 7:00 पूर्वाह्न से 10:00 बजे तक खुली रहेगी। ये प्रतिष्ठान सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
- – गाइडलाइन के अनुसार 14 मई को पीडीएस और पड़ोस / सड़क के किनारे / सड़क के किनारे की दुकानों सहित राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकाने 14 मई 2021 को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगीं।
- – आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- – जिला प्रशासन स्थानीय मोबाइल विक्रेताओं के माध्यम से फलों और सब्जियों, डेयरी और दूध, मांस और मछली की होम डिलीवरी की सुविधा के लिए व्यवस्था करेगा।
- – ऑनलाइन होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सामानों / सेवाओं के ऑपरेटरों / खाद्य और किराने की वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं को भी वह होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा।
- – निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट, लोहे की छड़, चिप्स आदि में काम करने वाली दुकानें (सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक)।
- – जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वर्तीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT-PCR अथवा RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बोडर्र चैक पोस्ट पर इसका कढाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- – कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा, तथा वैक्सीनेशन हेतु पास से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक अवागमन हेतु वैक्सीनेशन का पंजीकरण, मेसेज व अन्य प्रमाण दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने के लिए छुट प्रदान की जाएगी।
- – कोविड कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह न करने की सलाह दी जाती है, यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो, ऐसी स्थति में प्रशासन द्वारा अधिकतम 20 लोगों के सम्मलित होने की अनुमति दी जाएगी।
- – मदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगें।
- – शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मलित हो सकते है।
- – समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंज, शैक्षिक आदि गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी।
- – बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- – निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार द्वारा की जाएगी या ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों का निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबंध किया जाएगा।
- – उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं।
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