सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
जिले में 10 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। अब सभी दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। उसके बाद सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कोविड कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुलेंगीं। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर गैस आपूर्ति वाली दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा निजी वाहनों का आवागमन पूर्ण तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी वाहन वह आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहन चलते रहेंगे।
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रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों के दुकानदारों को होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई है। कोविड-19 नियम के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्ति व बारात में अधिकतम 25 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। इस दौरान डीजे और गाना बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा अधिनियम व महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।अभी जिले में 812 एक्टिव केस हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है और कोविड के नियमों का पालन करने को कहा है। आवागमन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या एसडीएम की इजाजत लेनी पड़ेगी।
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