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बागेश्वरः चरस तस्करी मामले में आरोपी को 05 वर्ष की सश्रम कारावास

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरः विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 05 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। यह अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 04 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मामला 28 अगस्त 2019 का है। जब रात बागेश्वर जिलांतर्गत शामा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लीती से आती एक ऑल्टो कार की चेकिंग की, तो इसमें दो लोग आगे व एक व्यक्ति पीछे की सीट में बैठा था। तलाशी लेने पर पीछे की सीट में बैठे चंदन टाकुली पुत्र शेर सिंह टाकुनी निवासी गोगिना के बैग से 354 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसे गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने विवेचना की और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की। मामले में उन्होंने 11 गवाह परीाक्षित कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश खुल्बे ने शनिवार को गवाहों को सुनने व पत्रत्रावलियेां का अवलोकन किया और आरोपी को दोषसिद्ध पाया। उन्होंने एनडीपीएस की धारा 8/20 के तहत उसे 05 साल का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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