मेडिकल स्टोरों और रेस्टोरेंटों का किया औचक निरीक्षण
CNE REPORTER, नैनीताल। रक्षाबंधन और श्रावण मास के मद्देनजर नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। एक ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निरीक्षण टीम ने तल्लीताल और मल्लीताल क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों एवं रेस्टोरेंटों का औचक निरीक्षण किया, वहीं दूसरी ओर खैरना, गरमपानी, कैंची और धारी क्षेत्र में खाद्य विभाग ने दो दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच कर 8 खाद्य नमूने प्रयोगशाला भेजे। दोनों अभियानों में कुल 11 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी तथा सचिव पारुल थपलियाल के निर्देशन में शुक्रवार को निरीक्षण अभियान चलाया गया।

निरीक्षण दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभित अधिकारी, औषधि प्रशासन अधिकारी अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीनाक्षी बिष्ट, चिकित्सा अधिकारी डॉ. कासिम, औषधि निरीक्षक अर्चना तथा अन्य अधिकारी शामिल रहे।
टीम ने नैनीताल मुख्यालय के तल्लीताल और मल्लीताल क्षेत्र के छह मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। जांच में सभी मेडिकल स्टोरों का संचालन संतोषजनक पाया गया। इसके अलावा रेस्टोरेंट और अन्य दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की कमियां मिलने पर 7 रेस्टोरेंटों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को निर्धारित समय के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए।
खैरना-गरमपानी समेत कई क्षेत्रों में खाद्य विभाग की सख्त कार्रवाई, 8 नमूने जांच को भेजे
रक्षाबंधन और श्रावण मास को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील श्रीकैंचीधाम और धारी क्षेत्र के कैंची, खैरना, गरमपानी, कसियालेख, लेटीबुंगा, भटेलिया और धानाचूली सहित विभिन्न स्थानों पर होटल, किराना, फल-सब्जी और मिठाई की दो दर्जन से अधिक दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर दाल, धनिया, हल्दी, पुष्टाहार दलिया और घी के कुल 8 खाद्य नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले 4 प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन के भीतर कमियों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारियों को दिए सख्त निर्देश, मिलावट पर होगी कड़ी कार्रवाई
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। व्यापारियों को स्वच्छता बनाए रखने, बिना बिल के खाद्य सामग्री की खरीद न करने, एक्सपायरी उत्पादों का विक्रय न करने, एफएसएसएआई के नियमों का पालन करने तथा प्रत्येक ग्राहक को बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ विभाग किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगा। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि यदि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की सूचना मिले तो तत्काल विभाग को जानकारी दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।



