Breaking: अल्मोड़ा जिले में धारा—144 लागू, कई पाबंदियां लगी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाविधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने तथा चुनावी प्रक्रिया के चलते जिले में असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा माहौल…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने तथा चुनावी प्रक्रिया के चलते जिले में असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा माहौल खराब करने या अशांति फैलाने की प्रबल संभावना है। जिससे कानून व्यवस्था व शांति भंग होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। इसी आशंका के मद्देनजर अल्मोड़ा जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत जनपद अल्मोड़ा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा एवं जनपद सीमा अर्न्तगत विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा। यदि इससे पूर्व इसे संशोधित या समाप्त ना कर दिया जाए। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस धारा के प्रभावी होने से जनपद की सीमान्तर्गत संबंधित परगना मजिस्ट्रेट तथा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्र नहीं होंगे और ना ही कोई सभा करेंगे और ना ही कोई जुलूस आदि निकालेंगे। शादी, विवाह के समारोह तथा शव यात्राएं आदेश से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संगठन आग्नेय अस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजाली, खुखरी, तलवार अथवा कोई तेज धार वाला शस्त्र ,पटाखे, बम, अन्य किसी प्रकार बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और ना ही परिवहन करेगा।

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना लिखित अनुमति के प्रातः 06 बजे से पूर्व एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात् किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ईट, पत्थर रोड़े या फेक कर मारे जाने वाली वस्तुए एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुॅचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों नहीं फैलाएगा। राजनैतिक दल किसी दल पर ऐसा आक्षेप नहीं लगायेगा, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में वैमनस्यता उत्पन्न हो। (आगे पढ़िये)

प्रत्येक राजनैतिक दल यह सुनिचित करेंगे कि उसके प्रचारक किसी भी अन्य पार्टी को गोष्ठी, कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति एवं राजनैतिक दल जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं को, मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से नहीं भड़कायेगा। कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थानों, दुकानों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि को जबरदस्ती बन्द कराने का न तो प्रयास करेगा न ही इसके लिए प्रेरित् करेगा। कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल धार्मिक स्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं चर्च आदि का प्रयोग चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु नहीं करेगा। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रयोग किये जा रहे वाहनों में भार वाहक क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार नहीं होंगे। जन सुविधा एवं यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए किसी जुलूस में 03 से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। वाहनों का पंजीकरण आरओ/एआरओ को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से न ही किसी हो डरायेगा, न ही रिश्वत देगा और न ही अपने पक्ष में करने के लिए उपहार, पैसा/धन देगा और न ही भोजन पार्टी का आयोजन करेगा। कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान दिवस पर उनके मतदेय स्थलों तक व्यक्तिगत अथवा अन्य वाहनों से नहीं पहुॅचायेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल सड़क पर न तो मंच बनाकर वक्तव्य देगा और न ही सड़क खोदकर गड्ढा एवं सड़क द्वारा बनाएगा। जनपद में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों से 200 मी0 के अन्दर मतदान अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

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