शहर के प्रतिष्ठित ईजी-डे माल में बिक रही दाल का नमूना फेल, हो सकती है कार्रवाई

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा अगर आप बाजार से दालें व अन्य खाद्य पदार्थ बिना सोचे समझे खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइये। चूंकि शहर में…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

अगर आप बाजार से दालें व अन्य खाद्य पदार्थ बिना सोचे समझे खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइये। चूंकि शहर में नकली व स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक पदार्थों की बिक्री की सम्भावना है। यहां जनपद में विगत मार्च माह में लिये गये खाद्य पदार्थों के तीन नमूने फेल हो गये हैं, जिनमें नगर के प्रतिष्ठित ईजी-डे का मसूर की दाल का नमूना भी है।

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार साह ने बताया कि गत 19 मार्च को अल्मोड़ा में तीन नमूने लिये गये थे। जिनमें शहर के प्रतिष्ठित ईजी-डे माल से मसूर की दाल तथा चौखुटिया से लाल मिर्च पाउडर व एनटीडी से लिया गया सूजी का नमूना शामिल था। उन्होंने बताया कि ईजी-डे माल से लिया गया मसूर की दाल का नमूना राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर ने असुरक्षित घोषित किया है। यह खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक साबित हुआ है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

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ज्ञात रहे कि इस प्रकार के असुरक्षित खाद्य पदार्थ के विक्रय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग चलता है तथा इसमें छह माह के कारावास का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार चौखुटिया व अल्मोड़ा के एनटीडी से लिया गया सूजी का नमूुना अधोमानक पाया गया है।

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उन्होंने बताया कि उक्त तीनों नमूनों से संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 (4) के अंतर्गत नमूने के दूसरे भाग की पुन: जांच रेफरल लैब से 30 दिन के अंदर कराने हेतु नोटिस भेजा जा रहा है। यदि खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा नमूने की पुन: जांच नही कराई गई तब विभाग द्वारा संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा।

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