कभी ‘तहलका’ से पत्रकारिता जगत में एक नई आक्रमक शैली का सूत्रपात करने वाले रेप के आरोपी तरूण तेजपाल को अदालत ने पूरे 08 साल बाद बरी कर दिया है। निश्चित रूप से तेजपाल के लिए यह बड़ी राहत है।
आपको याद दिला दें कि साल 2013 में अपनी ही बेटी की उम्र की एक सहकर्मी के साथ कथित रूप में कई बार रेप और यौन शोषण के आरोप में तरूण तेजपाल घिर गये थे। उसी साल वह गिरफ्तार कर लिये गये थे और उसके बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गये थे। अब गोवा की सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
नवंबर 2013 में पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 2014 से वह जमानत पर बाहर रहे। गोवा पुलिस की उनके खिलाफ 2 हजार 846 पृष्ठों की चार्जशीट दायर हुई थी।
उन पर आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला था।
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यह था पूरा मामला —
तरूण तेजपाल के साथ उनकी बेटी की दोस्त व बेटी की उम्र की ही एक महिला पत्रकार काम करती थी। आरोप लगाया गया था कि 7 नवंबर, 2013 को एक फाइस स्टार होटल में तहलका के एक इवंट के दौरान जब लड़की एक मेहमान को उसके कमरे तक छोड़ लौट रही थी तभी ब्लॉक 7 की एक लिफ्ट में उसकी मुलाकात अपने बॉस तरूण तेजपाल से हो गई। आरोप लगाया गया था कि तेजपाल ने उसे लिफ्ट में खींच लिया और उसके साथ रेप किया। लड़की उसे तमाम दुहाई देती रही, लेकिन वह नही माने।
जो तब लड़की ने गोवा पुलिस को बयान दिया था उसके मुताबिक तरूण तेजपाल ने उसके साथ एक नही बल्कि दो बार रेप किया। लड़की का यह भी आरोप था कि जब उसने अपने बॉस की शिकायत उनकी पुत्री से करी तो उसका भी यही कहना था कि उसने अपने पिता को एक लड़की के साथ पहले भी ऐसा करते देखा है।
अलबत्ता वर्ष 2013 में शौहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके पत्रकार तरूण तेजपाल पर लगे आरोपों के बाद उनकी सारी प्रसिद्धि मिट्टी में मिल गई थी। अब इतने सालों बाद कोर्ट से बरी होना उनके लिए बहुत बड़ी राहत है।
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