मारपीट के 04 आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध, 06-06 साल का कारावास

अल्मोड़ा। मारपीट के मामले में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने फैसला सुनाया. 04 आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए सख्त सजा…

अल्मोड़ा। मारपीट के मामले में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने फैसला सुनाया. 04 आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए सख्त सजा सुनाई. 06-06 साल की कठोर कारावास की सजा. साथ ही, 05-05 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया.

अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि वादी किशन चंद्र पांडे ने राजस्व पुलिस क्षेत्र खूंट में 26 अक्तूबर 2019 को तहरीर सौंपी थी. दावा किया था कि 21 अक्तूबर 2019 को ग्राम चाण के किशन सिंह के पुत्र नीरज पांडे पर जानलेवा हमला हुआ. कहा कि गौरव रौतेला, अंकित सिंह रौतेला, निवासी चाण, हवालबाग अल्मोड़ा और अजय तिवारी व नीरज सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम सभा धामस, विकासखंड हवालबाग अल्मोड़ा. इन सभी ने मिलकर मारपीट की थी। जिसके बाद उन्हें कलमठ में फेंक दिया था.

राजस्व पुलिस ने तहरीर पर आधारित चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. अभियोजन की ओर से 14 गवाह न्यायालय में पेश किये. पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन हुआ. न्यायालय ने आरोपियों को 06-06 साल का कठोर कारावास। साथ ही 05-05 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

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