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उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल, क्लीनिक पर होगी कार्रवाई

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देहरादून। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, राज्य में अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 50 या 50 से कम बेड के अस्पतालों को क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा।

अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल, क्लीनिक को लेकर – स्वास्थ्य मंत्री सख्त

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन (नमो) के पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेशभर में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा। जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध निजी अस्पतालों, क्लीनिकों एवं जांच केन्द्रों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। ताकि निजी अस्पतालों की मनमानी व मरीजों के शोषण पर रोक लगाई जा सकेगी।

डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में निजी अस्पतालों एवं निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित एम्बुलेंस की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जांच की जायेगी। रावत ने बताया कि राज्य में 50 एवं इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की परिधि से बाहर रखने के लिये कैबिनेट में शीघ्र संशोधन प्रस्ताव लाया जायेगा। एक्ट में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा की तर्ज पर संशोधन किया जायेगा।

बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. शैलजा भट्ट ने बताया कि आईएमए एवं नमो के पदाधिकारियों की मांग पर क्लीनिकल एक्ट को लेकर पूर्व में गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसका शीघ्र अवलोकन किया जायेगा।

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