Nainital : थाने में सालों से सीज वाहन, मालिकों को छुड़ाने की फुर्सत नहीं, 03 गिरफ्तार

⏩ कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी ⏩ 10 हजार जुर्माना व छह माह की हो सकती है सजा सीएनई रिपोर्टर, भीमताल…

⏩ कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी

⏩ 10 हजार जुर्माना व छह माह की हो सकती है सजा

सीएनई रिपोर्टर, भीमताल

थाना परिसर में वर्षों से मोटर वाहन अधिनियम में निरुद्ध वाहनों को छुड़ाने की फुर्सत शायद कई मालिकों को नहीं मिल पाई, अथवा इन्होंने किन्हीं कारणों से ऐसा करना जरूरी ही नहीं समझा। ऐसे वाहन स्वामियों को थाना भीमताल पुलिस ने अब सबक सिखाया है। इनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी कर ली गई है।

दरअसल, थाने पर M.V. Act एवं अन्य मामलों में निरुद्ध वाहनों के निस्तारण हेतु उच्चाधिकारीगण स्तर से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में थाना भीमताल पुलिस द्वारा पैरवी करते हुए Mv Act के तहत लंबे समय से सीज़ वाहनों को न छुडा रहे वाहन स्वामियों/चालकों के विरुद्ध कडी कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष भीमताल द्वारा मामले के संबंध में न्यायालय को अवगत कराया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा संबंधितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। प्राप्त गिरफ्तारी वारंट पर थानाध्यक्ष भीमताल विमल कुमार मिश्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम उप निरीक्षक शंकर नयाल, कांस्टेबल भगवती भट्ट व सुमित चौधरी द्वारा निर्गत वारंट के सापेक्ष कार्यवाही करते हुए गत रात्रि M.V. Act उल्लंघन से जुड़े 03 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस ने बताया कि Mv Act के तहत गिरफ्तार वारंटियों में आरिश पुत्र नईम निवासी ग्राम परेवा जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, हाल गोरखपुर चौराहा, भीमताल नैनीताल। विजय पुत्र अनिल कुमार निवासी बाईपास रोड जोन स्टेट भीमताल, नैनीताल व कमल सिंह पुत्र चंदन सिंह निवासी विनायक थाना, भीमताल, नैनीताल शामिल हैं। मोटर ज्ञात रहे कि वाहन अधिनियम के तहत थाने में निरुद्ध अपने वाहन को न छुडाने पर दस हजार जुर्माना व 6 माह कारावास हो सकता है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।


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