अल्मोड़ा न्यूज: अदालत ने चरस तस्करी मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
चरस तस्करी मामले के एक आरोपी की जमानत शनिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोपी के जमानत का विरोध किया।
मामला 14 अक्टूबर 2020 का है, जब अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान शक होने पर भैसड़गांव रोड के पास से सोमेश्वर बाजार की ओर भागते वक्त दीवान सिंह भण्डारी पुत्र रतन सिंह भण्डारी, निवासी ग्राम झुनी, थाना कपकोट, जिला बागेश्वर (हाल निवासी नवाबी रोड, जोशी गार्डन, थाना कोतवाली हल्द्वानी, जिला—नैनीताल) को पकड़ा और पुलिस ने उसके पास मौजूद बैग में चेक किया। पुलिस को बैग में पालीथिन की अलग—अलग थैलियों चरस मिली।उसके कब्जे से कुल 7 किलो 546 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर फर्द बनाई और आरोपी दीवान सिंह भंडारी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा।
शनिवार को आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपी की जमानत का घोर विरोध किया और न्यायालय को बताया कि आरोपी द्वारा भारी मात्रा में अवैध चरस का कारोबार किया जा रहा है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी जमानत का दुरुपयोग करके दुबारा इसी प्रकार का अपराध कारित कर सकता है और समय पर न्यायालय में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हो सकता है। इस पर विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।