उत्तराखंड : Private schools के लिए जारी हुई सख्त Guidelines, Online tuition fee के अतिरक्त नही ले सकेंगे कोई अन्य fees, अन्य मद जोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड के समस्त निजि विद्यालयों के लिए शासन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। विद्यालयी शिक्षा महानिदेश विनय शंकर पांडेय ने समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि कोविड 19 की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए विद्यालय बंद रहने के कारण फीस के संबंध में दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुश्चित करायें।
आदेश में कहा गया है कि —
मात्र ऑनलाइन या अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को विद्यालय बंद रहने की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी। अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा।
ऑनलाईन माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक कारणों का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रबन्ध समिति से शुल्क करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने में हुये विलम्ब के कारण विद्यालय से बाहर नहीं किया जायेगा।
विद्यालयों के बंद रहने के अवधि में सरकारी, अर्द्धसरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने एवं उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके लिए ऑनलाईन व अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा करवाया जायेगा।
महानिदेशक ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न मदों (खेल, कम्प्यूटर आदि) में ली जाने वाली फीस को भी शिक्षण शुल्क में सम्मिलित कर अनुचित ढंग से शिक्षण शुल्क में वृद्धि कर ली गई है, जो उक्त निर्देशों का उल्लंघन है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर जांच करें, जिनके द्वारा विभिन्न मदों के शुल्क को शिक्षण शुल्क में समाहित कर शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है तथा दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
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