बीईओ पर 05 हजार की पेनाल्टी, विभागीय कार्यवाही के निर्देश

— आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने में हीलाहवाली पर आयोग ने माना दोषी— अशासकीय विद्यालय में मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दायर करेंगे…

— आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने में हीलाहवाली पर आयोग ने माना दोषी
— अशासकीय विद्यालय में मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दायर करेंगे मेलकानी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: जिले के ताकुला ब्लाक अंतर्गत स्थित महात्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज चनौदा में अनियमितताओं की आशंका के चलते पांडेखोला अल्मोड़ा निवासी पूरन चंद्र मेलकानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियुक्तियों व अन्य मामलों से संबंधित 06 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। मगर उन्हें संतोषजनक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई। इस पर उन्होंने आयोग की शरण ली। उनके प्रकरण पर आयोग ने पिछले दिनों दूसरी सुनवाई की। जिसमें लोक सूचना अधिकारी/खंड​ शिक्षा अधिकारी ताकुला को आदेशों व आरटीई के प्रावधानों की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए उन पर 05 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन बिंदुओं पर मांगी थी सूचना

पत्र में वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज चनौदा में समाज शास्त्र विषय के सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर हुई पदोन्नति को नियम विरुद्ध बताते हुए संबंधित जानकारी मांगी गई। इसके अलावा वर्ष 2004 से 2011 तक प्रबन्धन समिति द्वारा की गई पदोन्नतियों की सम्पूर्ण जानकारी, वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक प्रबन्धन समिति की बैठकों का एजेंडा व कार्यवाही की जानकारी, विद्यालय में विगत 20 वर्षों में विभागीय कोटे से हुई नियुक्तियों व पदोन्नतियों का विवरण तथा विभागीय कोटे के तहत नियुक्ति/पदोन्नति आदि के संबंध में जानकारी मांगी गई ​थी। साथ ही संबंधित नियमों, प्रपत्रों की छायाप्रति मांगी गई थी।

सूचना से अपीलार्थी असंतुष्ट, आदेश की अनसुनी

इस अनुरोध पत्र पर लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, ताकुला द्वारा 21 सितंबर 2021 को अपीलार्थी को सभी बिंदुओं पर सूचना प्रेषित की गयी, लेकिन इस सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम विभागीय अपील 01 अक्टूबर 2021 को विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा को अनुरोध पत्र प्रेषित करते हुए सूचना मांगी। विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ने 13 दिसंबर 2021 प्रकरण का निस्तारण करते हुए आदेश दिया। जिसमें लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी ताकुला को निर्देशित किया गया कि मांगी गई सूचनाओं का पुनः अवलोकन करते हुए अभिलेखीय रूप में धारित विवरण 03 सप्ताह में अपीलकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रधानाचार्य महात्मा गांधी स्मारक इंका चनौदा अल्मोड़ा को डीम्ड लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करते हुए आदेशित किया कि वह अपीलार्थी के बिन्दु 01 के सम्बन्ध में विद्यालय में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दें। इस आदेश का पालन किसी भी स्तर से नहीं हुआ। प्रकरण असंतोषजनक सूचनाओं या अपूर्ण सूचनाओं के कारण चलता रहा।

फिर आयोग में अपील योजित की

सूचना प्राप्त नहीं होने पर अंतत: अपीलार्थी पांडेखोला अल्मोड़ा निवासी पूरन चंद्र मेलकानी ने लोक सूचना अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी ताकुला, जिला अल्मोड़ा तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-19 (3) के अन्तर्गत आयोग में अपील योजित की। जिसकी प्रथम सुनवाई 16 जनवरी, 2023 को हुई। जिसमें सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी ताकुला, प्रधानाचार्य/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए दोषी माना और उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा और द्वितीय सुनवाई के लिए 21 फरवरी 2023 की तिथि तय की। साथ ही चेतावनी दी कि क्यों न उन पर 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाए और अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाए।

बीईओ पर 05 हजार की शास्ति अधिरोपित

इसके बाद 21 फरवरी, 2023 को आयोग में दूसरी सुनवाई हुई। जिसमें लोक सूचना अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी ताकुला ने न तो आयोग के निर्देशों के क्रम में सूचना दी और न ही सुनवाई में हाजिर हुए। उन्हें अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने का दोषी माना गया और उन पर 05 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। साथ ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के अंदर अपीलार्थी को 04 बिंदुओं पर नि:शुल्क सूचना पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराई जाए।

उच्च न्यायालय में वाद दायर करेंगे मेलकानी

इधर अपीलार्थी पूरन चंद्र मेलकानी का आरोप है कि महात्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज चनौदा में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्तियों में विभागीय नियमों को ताक में रखकर अनियमितता बरती गई है। योग्यता की अनदेखी करते हुए मनचाही नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि अशासकीय विद्यालयों में प्रबंधन की मनमानी व नियुक्तियों के मामले में वे उच्च न्यायालय में वाद दायर करेंगे।

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