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किच्छा ब्रेकिंग : दहेज की खातिर हुई थी पार्वती की हत्या, पति सहित सात पर मुकदमा

किच्छा। दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक और विवाहिता की बलि चढ़ गई। दहेज का डंक लगातार विवाहित महिलाओं के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। चार दिन पूर्व निकटवर्ती ग्राम दरऊ में विवाहिता की जहर के सेवन से हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर मृतका के पति सहित ससुराल पक्ष के सात अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने विवाहिता की मौत के मामले में दामाद के रिश्तेदार तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञात हो कि गत 25 जुलाई की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता पार्वती देवी की मौत के मामले में दहेज की खातिर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के बाद शव को श्मशान घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी कर ली थी।

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मौके पर पहुंचे मृतका के परिजनों की शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने चिता से शव को निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्राम भंगा निवासी नत्थू लाल पुत्र श्रीराधे ने कहा कि उसने अपनी पुत्री पार्वती देवी का विवाह वर्ष 2017 में रीति रिवाज से कोतवाली किच्छा अंतर्गत ग्राम दरऊ निवासी मुकेश पुत्र रोशनलाल के साथ किया था और अपने सामर्थ्य अनुसार विवाह में 4 लाख रुपए खर्च कर दान दहेज दिया था। पीड़ित नत्थू लाल ने कहा कि विवाह के बाद दान दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और पार्वती का पति मुकेश कुमार, ससुर रोशन लाल, ननंद प्रेमवती, नंदोई लालता प्रसाद, जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अनिताभ गौतम पुत्रगण दीनदयाल उसकी पुत्री पार्वती को कम दहेज के लिए ताना मारते हुए प्रताड़ित करने का काम करते थे।

पीड़ित के अनुसार आरोपियों द्वारा पार्वती के साथ आए दिन गाली गलौज व मारपीट भी की जाती थी, परंतु मायके पक्ष के लोग पुत्री तथा ससुरालियों को समझा-बुझाकर शांत करा देते थे। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित नत्थूलाल ने कहा कि गत 19 जुलाई को पार्वती ने फोन कर उन्हें बताया कि पति मुकेश तथा ससुर रोशन लाल द्वारा दहेज में कम पैसे लाने का ताना देते हुए एक लाख रुपए की मांग की जा रही है और पैसे ना देने पर पार्वती को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुत्री को मिल रही धमकी से घबराए नत्थू लाल ने बमुश्किल 40 हजार रूपए का इंतजाम किया और दामाद के घर पहुंच कर उसी दिन शाम को दामाद मुकेश को 40 हजार की रकम दे दी और बकाया राशि जल्द देने का भरोसा दिलाते हुए शांत कराया और पुत्री पार्वती को प्रताड़ित तथा परेशान ना करने का आग्रह किया।

पीड़ित ने बताया कि 24 जुलाई को दामाद मुकेश ने धमकी देते हुए कहा कि अगर आज शाम तक बकाया 60 हजार की रकम नहीं पहुंचाई तो हम लोग पार्वती को जान से मार देंगे। मृतका के पिता नत्थू लाल के अनुसार 25 जुलाई को दामाद ने सुबह करीब 9:30 बजे फोन कर बताया कि पार्वती ने जहर खा लिया है जिससे उसकी मौत हो गई है। पार्वती की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया और करीब 10:30 बजे मायके पक्ष के लोग ग्राम दरऊ स्थित पार्वती के ससुराल पहुंच गए। पीड़ित ने बताया कि जब वह लोग घर पहुंचे तो घर पर कोई मौजूद नहीं था और सभी लोग श्मशान घाट में पार्वती के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि अंतिम संस्कार करने के दौरान पीड़ित ने मृतका पुत्री पार्वती का अंतिम बार चेहरा दिखाने की मांग की तो पति मुकेश, ससुर रोशन लाल सहित क्षेत्र पंचायत सदस्य जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ ने नत्थू लाल तथा उसके दोनों पुत्रों पर हमला बोल दिया और धमकाते हुए कहा कि अगर तुम लोग ज्यादा हंगामा करोगे तो जैसे तुम्हारी पुत्री को मौत के घाट उतारा है वैसे ही तुम लोगों को यही मार कर जला देंगे। पीड़ित नत्थू लाल ने बताया कि इस दौरान दामाद मुकेश ने चिता पर जबरन आग लगाने का प्रयास किया, परंतु नत्थू लाल ने उसका हाथ रोक दिया। मायके पक्ष द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार क्रिया को रोकते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पीड़ित नत्थू लाल ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने दहेज की खातिर एक राय होकर जबरन उसकी पुत्री पार्वती को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के उद्देश्य से आरोपियों ने गोपनीय तरीके से पार्वती के शव का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। मायके पक्ष ने सात आरोपियों के खिलाफ पार्वती की हत्या करने, मारपीट करने तथा गुपचुप तरीके से पार्वती के शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय दिलाने तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए तथा धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए घटना की जांच व कार्यवाही शुरू कर दी है।

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