Almora Breaking : पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन, यह है अल्मोड़ा के लिए नया आदेश, दोपहर 2 बजे तक खुलेगी बाजार, संडे रहेगा पूर्ण Curfew, पढ़िये पूरी ख़बर….
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
कोविड संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने पूर्व में जारी 21 अप्रैल, 2021 के आदेश में आंशिक संसोधन करते हुए जनपद हेतु दशा-निर्देश पारित किये हैं।
शहर व गांव के 2 बजे तक खुले रहेंगे समस्त संस्थान —
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जरूरी एवं आवश्यक सेवा प्रदाता को छोड़ते हुए जनपद नगरीय एवं ग्रामीण के समस्त संस्थान प्रत्येक दिन 2 बजे बन्द किये जायेंगे।
संडे पूरा दिन बंदी —
डीएम अल्मोड़ा ने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में रविवार को पूर्णतः करफ्यू रहेगा।
अन्य दिनों में सांय 5 से सुबह 5 तक रात्रि Curfew —
साथ ही सप्ताह के अन्य दिनों में सांय 5 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि करफ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
इनको मिलेगी करफ्यू में छूट —
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिन औद्योगिक संस्थानों में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों हेतु, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत् व्यक्तियों, बसों से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री, शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय में प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी है।
मास्क जरूर पहनें, नही तो होगी कार्रवाई —
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के समस्त निवासियों, पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों के उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
12 बजे बाजार बंदी का आदेश अल्मोड़ा के लिए नही —
इधर आपको बताना चाहेंगे कि आज सोमवार से अगले तीन दिनों के लिए 12 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रखने का आदेश अल्मोड़ा जनपद के लिए लागू नही किया गया है। अतएव व्यापारी यहां अपने प्रतिष्ठान व संस्थान रविवार को छोड़ अन्य छह दिन 2 बजे तक खोल सकते हैं।