संपूर्ण उत्तराखंड में 6 मई तक का कोविड कर्फ्यू ! पैनिक मत होइये काफी ​सहूलियतें भी हैं, बिना कारण कोई नही करेगा परेशान, जानिये क्या हैं आदेश…..

प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश पर 8 नगर निगम, 79 नगर पालिकाओं व 9 छावनी परिषद क्षेत्रों…

प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश पर 8 नगर निगम, 79 नगर पालिकाओं व 9 छावनी परिषद क्षेत्रों में 6 मई तक के लिए लगाये गये कोविड कर्फ्यू को लेकर जनता में संशय की स्थिति बनी हुई है। दोपहर 12 बजे के बाद सभी व्यापारिक प्रतिष्ठिान बंद किये जाने के भी आदेश हैं। बावजूद इसके इस कर्फ्यू में जनता की सहूलियतों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अतएव पैनिक होने की जरूरत नही है।
आपको बता दें कि यह कर्फ्यू फिलहाल 6 मई तक के लिए एक्टेंट हुआ है। जिसके मुख्य बिंदु यह हैं —

1. दोपहर 12 बजे के बाद सभी व्यापारिक प्रतिष्ठिान बंद रहेंगे, लेकिन
दवाओं की दुकानें व पेट्रोल पंपों पर कोई पाबंदी नही है।

2. शादी में जाने वाले लोगों व बाहर से आने वाले लोगों को गतंव्य तक पहुंचने में कोई रोक—टोक नही होगी।

3. कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती होगी।

4. कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन जरूर होगा, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति यदि घर से अति ​आवश्यक कारण से निकला है तो उसे भी परेशान नही किया जायेगा। सिर्फ अनावश्यक आवाजाही करने वालों पर ही सख्ती होगी।

5. सरकारी दफ्तर पूर्व की भांति खोले जायेंगे। समूह ग व घ के कर्मचारी 50 फीसदी ही दफ्तर आएंगे।

6. राजपत्रित अफसरों की संख्या लगभग 12 से 15 फीसदी होने से उन्हें शत-प्रतिशत दफ्तरों में आना होगा।

7. कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।

8. स्वीमिंग पुल और स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे।

9. कंटेनमेंट जोन एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कोई भी आयोजन, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, सार्वजनिक वाहन सेवाएं भी बंद रहेंगी।

10. बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे

11. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, आटो रिक्शा आदि में अभी भी 50 फीसदी सवारियां ही बैठ सकेंगी। सिनेमाहाल, रेस्टोरेंट और जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।

12. कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कारवाई की जाएगी।

यह दी गई है सलाह —
— 65 साल से अधिक उम्र वाले बाहर ने घूमें
— गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अनावश्यक बाहर न जायें।

यहां कोई प्रतिबन्ध लागू नही —
-विवाह समारोह से लौट कर घर जा सकते हैं।
-सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों से लौटते वक्त घरों को जाने में रियायत।
-जिन संस्थानों में रात्रि पाली में काम होता है, उन्हें जाने की छूट।
-बस, ट्रेन व हवाई जहाज से आने वाले अपने गंतव्यों तक जा सकेंगे।
-उद्योगों में रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले कर सकेंगे आवाजाही।
-होटलों से होम डिलीवरी भी हो सकेगी।
-राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों व सामानों की आवाजाही होगी।
-माल वाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में लगे व्यक्तियों को छूट है।

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