जनपद अंतर्गत तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब किसी भी वैवाहिक समारोह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। साथ ही विवाह में डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा। जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट व अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अल्मोड़ा नितिन सिंह भदौरिया ने इस आश्य के सख्त निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग भाग नही लेंगे। विवाह या अन्य कोई समारोह आयोजन से पूर्व एसडीएम से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। समारोह में कोविड सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना होगा। मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। साथ ही विवाह समारोह में डीजे का प्रयोग अब पूरी तरह प्रतिबन्धित है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश आज से ही लागू कर दिये गये हैं।
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