हल्द्वानी ब्रेकिंग : जिलाधिकारी गर्ब्याल ने जारी की 20 जुलाई तक लागू कोविड कर्फ्यू की SOP

हल्द्वानी। उत्तराखंड शासन की ओर से कोविड कर्फ्यू के आदेश आने के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी जिले में लागू होने वाले 13…

हल्द्वानी। उत्तराखंड शासन की ओर से कोविड कर्फ्यू के आदेश आने के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी जिले में लागू होने वाले 13 जुलाई से 20 जुलाई प्रातः 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के कुछ नियम बदले है और बाकी के प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेगे। गर्ब्याल ने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

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कोविड कर्फ्यू के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु :

  • समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में 6 दिन प्रातः 8 बजे से सांय 7 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी।
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होंगे।
  • बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा।
  • मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
  • सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधयां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सामारोह आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे।
  • जिम तथा शॉपिंग मॉल कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • कोचिंग संस्थान, खेल संस्थान स्टेडियम एंव खेल मैदान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों, खिलाडियों को कोचिंग प्रदान करते है वे कोविड नियमों को अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबें केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
  • खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बन्द रहेंगे।
  • होटलों में स्थित मीटिंग हॉल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

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