हल्द्वानी न्यूज़ : 2018 निकाय चुनाव में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

हल्द्वानी। हल्द्वानी शहर के आरटीआई कार्यकर्ता सैफअली सिद्दीकी ने राज्य सूचना आयोग को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने गफूर बस्ती वार्ड नंबर 24 में हुए…

हल्द्वानी। हल्द्वानी शहर के आरटीआई कार्यकर्ता सैफअली सिद्दीकी ने राज्य सूचना आयोग को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने गफूर बस्ती वार्ड नंबर 24 में हुए नागर निकाय चुनाव 18 नवंबर 2018 में स्थानीय निकाय निर्वाचन नामावली मतदाता सूची सर्वेक्षण के कार्य में हुई त्रुटि के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों अधिकारियों की जांच न करने और उन पर कार्रवाई न करने की शिकायत की गई है।

सैफ ने बताया कि उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से 22 नवंबर 2018 को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नागर निकाय चुनाव में मतदाता सूची सर्वेक्षण के कार्य में लगे कर्मचारियों अधिकारियों के नाम की सूची मांगी थी। उन्होंने यह भी जानकारी मांगी थी कि उनका और उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा क्षेत्र के लगभग 400 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी हिमाली जोशी पेटवाल उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रथम अपील की। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर 2019 को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी ने अपील सुनने के उपरांत उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वाचक नामावली मतदाता सूची जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। और निर्वाचक नामावली मतदाता सूची के सर्वेक्षण के कार्य में लगे कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी भी जनपद स्तर से लगायी जाती है उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को पुनः अपील सुनने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत उन्होंने पुनः प्रथम अपील जिलाधिकारी नैनीताल को की। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी ने 25 अक्टूबर 2019 को लोक सूचना अधिकारी बीएस कार्की पंचस्थानि चुनावालय नैनीताल और डीम्ड लोक सूचना अधिकारी विजेन्द्र सिंह चौहान सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि सूचना अपीलार्थी को तत्काल दी जाये।

उन्होंने यह भी बताया कि सूचना का सही जवाब न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग देहरादून में मुख्य सूचना आयु्क्त शत्रुघ्न सिंह के समक्ष दूसरी बार अपील की। जिसकी सुनवाई राज्य सूचना आयोग में 23 अगस्त 2020 को हुई। जिसको सुनने के उपरांत राज्य सूचना आयोग ने मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल और नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को तत्काल जांच कर दोषी कर्मचारियों अधिकारियों को दण्डित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि आज 2 माह बीत जाने के बाद भी दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन्होंने राज्य सूचना आयोग से तत्काल दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की शिकायत की है।

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