सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः जिलाधिकारी वन्दना ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन के आबकारी अनुभाग देहरादून के निर्देश के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में संचालित विदेशी मदिरा की 31 दुकानों एवं देशी मदिरा की 18 दुकानों का नवीनीकरण व नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए होगी। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए होगी। जो नवीन कलेक्ट्रेट, अल्मोड़ा के सभागार में उत्तराखण्ड आबाकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के अनुसार की जायेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि 29 मार्च, 2023 को प्रथम चरण में मदिरा दुकान के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन की सांय 05 बजे तक जांच होगी, इसके पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण की लॉटरी 31 मार्च, 2023 को होगी। इस दिन अपरान्ह् 03 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे तथा सायं 05 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक लाटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों चरणों के पश्चात् मदिरा दुकानों का आवंटन पूर्ण राजस्व पर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।

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