सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
कोरोना संक्रमण को बढते देख जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने बागेश्वर जनपद के कई हिस्सों में 6 मई, 2021 की प्रातः 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश पारित कर दिए हैं। यह कर्फ्यू आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। इस प्रकार जिलांतर्गत कई बाजार क्षेत्रों में फिलहाल 60 घंटों से अधिक समय तक तक कर्फ्यू रहेगा।
आदेश के अनुसार जिले में कर्फ्यू 3 मई 2021 की दोपहर 12 बजे से 6 मई 2021 के प्रातः 5 बजे तक रहेगा। आदेश के अनुसार यह कर्फ्यू जिले के बागेश्वर, गरुड, कपकोट, कांडा व काफलीगैर के बाजार क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। इस दौरान फल, सब्जी डेयरी, बेकरी, राशन, सरकारी सस्ते गल्ले, मीट-मछली की दुकानें आज दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधों के साथ खुली रहेंगी। गैस, पैट्रोल पंम्प, दवा, कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। शादी समारोहों के लिए उप जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और शादी में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। डीजे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। शवयात्रा में 20 व्यक्तियों को जाने की अनुमति होगी।
सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए सरकारी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। ड्यूटी जाने वाले कर्मियों को आवागमन के लिए वाहनों की अनुमति दी गयी है। रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट कोरोना कर्फ्यू में दी गयी हैं। डीएम ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों को कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर कड़़ी कार्यवाही अमल में लायी जाय और आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया जाए।