Uttarakhand Breaking : प्रदेश में फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 24 अगस्त रहेगा जारी, यह है नया आदेश

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने के बावजूद कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। नए आदेश में…

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून

प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने के बावजूद कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। नए आदेश में यह कहा गया है —

  • बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे।
  • सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है।
  • अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है।
  • अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

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  • जिलाधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समय अवधि को लेकर शिथिलता से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हैं।
  • प्रदेश में विवाह समारोह में 50 लोगों को आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी।
  • प्रदेश से बाहर के लोगों को राज्य में आने के लिए स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
  • कुल मिलाकर कोरोना कर्फ्यू का समय एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और बाकी सभी नियमों को पूर्व की भांति ही रखा गया है।

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  • आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी जा सकेगी।
  • उन्‍हें 71 घंटे के अंदर की जरूरी नेगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा।
  • शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
  • पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्‍यवहार करना होगा।
  • प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे।

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  • जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
  • होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
  • प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।
  • प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।
  • नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय एवं ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

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ज्ञात रहे कि प्रदेश में बार—बार बढ़ाया जा रहा कोरोना कर्फ्यू महज खानापूर्ति बनकर रह गया है। सरकार ने एक बार फिर 24 अगस्त तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है, लेकिन पूर्व से ही जारी आदेशों का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए कुछ नही किया जा रहा है। जारी आदेश में अधिकांश पूर्ववत ही है। बाजार, सार्वजनिक स्थलों में उमड़ रही भीड़ पर अब कहीं कोई नियंत्रण ​नही दिखाई दे रहा है। मास्क अनिवार्य रूप से पहनने का आदेश होने के बावजूद भीड़ में बहुत से लोग इसका अनुपालन करते नही दिख रहे हैं।

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