देहरादून। उत्तराखंड राज्य में कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। कर्फ्यू को लेकर मुख्य सचिव ने एसओपी जारी कर दी है। SOP के अनुसार 3 अगस्त से 10 अगस्त तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू की SOP जारी हो गयी है जिसे आप नीचे विधिवत पढ़ सकते है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें Click Now
- कोरोना कर्फ्यू 3 अगस्त की प्रातः 6 बजे से 10 अगस्त प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा।
- शवयात्रा में अधिकतम केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है।
- राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।
- पर्यटक स्थलों पर खास तौर पर कोविड नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी में पंजीकरण एवं कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है।
- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8 से रात 9 बजे तक खोले जाने की अनुमति है।
- होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति है। शहरों में यह रात 10 से सुबह 6 तक बंद रहेंगे।
- होटल के कान्फ्रेंस हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति है।
- अभी भी आम जनता को फल—सब्जी आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी जाने की अनुमति नही मिल पाई है।
हल्द्वानी : फांसी के फंदे पर झूल गये दो युवक, महज 21 और 24 साल के थे मृतक
पढ़िए पूरी SOP
उत्तराखंड : सहायक अध्यापक LT की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड
Uttarakhand : शादी का झांसा देकर युवती का किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज