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किच्छा न्यूज़ : शिक्षा विभाग के अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे – डॉ. उपाध्याय


किच्छा। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अवहेलना करने का काम किया जा रहा है। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ. उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा जनपद के बेसिक विद्यालयों के विलीनीकरण को लेकर विगत मार्च 2020 में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन रोक के आदेश जारी करने के बाद भी विभागीय अधिकारी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक सूचना के माध्यम से उपलब्ध कराई गई लोक सूचना में 19 प्राथमिक विद्यालयों के नाम को ही गायब कर दिया गया है।

डॉ. उपाध्याय ने कहा कि अक्टूबर 2020 में उपलब्ध कराई गई सूचना में जहां इन विद्यालयों की संख्या 784 बतायी गयी थी, वहीं नवंबर 2020 में दी गयी सूचना में 765 विद्यालयों के नाम दिए गए और 19 विद्यालयों के नाम को गायब किया जाना बताता है कि इन सरकारी स्कूलों को एक माह में बिना किसी आदेश के बंद कर दिए गए, जो माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उपलब्ध कराई गई सूचना में विकास खंड रुद्रपुर के रा. प्रा. विद्यालय चन्द्रपुरी व रा. प्रा. विद्यालय गांधीनगर को विधानसभा किच्छा में दर्शाते हुए पृथक पृथक संचालित दर्शाया गया है, जबकि ये विद्यालय विधानसभा सितारगंज में है और बिना किसी आदेश के रा. प्रा. विद्यालय गांधीनगर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय चन्द्रपुरी के साथ रा. प्रा. विद्यालय चन्द्रपुरी के भवन में संयुक्त रूप से पिछले दो वर्षों से संचालित किया जा रहा है, जबकि इन विद्यालयों के मध्य की दूरी लगभग दो किलोमीटर है।

उपाध्याय ने कहा कि ऐसा किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है। डॉ. गणेश ने कहा कि इसी प्रकार गदरपुर विकासखण्ड के अनेकों विद्यालयों को एकीकृत दर्शाया गया है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना गुमराह करने वाली है और विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमानी करने का काम किया जा रहा है। डॉ. उपाध्याय ने कहा कि वे सूचनाओं के क्रम में जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे तथा माननीय न्यायालय में अवमानना का वाद दायर किया जाएगा।

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