AlmoraBreaking NewsUttarakhand

Almora Big Breaking: अवैध खनन व भंडारण करने वालों पर चला चाबुक, एक स्टोन क्रेशर पर रोक, प्लांट सीज और 40 लाख से अधिक का अर्थदंड, अन्य मामलों में एक ठेकेदार समेत 13 अवैध खननकर्ताओं पर ठोका लाखों का अर्थदंड

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जनपद में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण संबंधी मामलों में नियमों को ताक में रखने वालों पर प्रशासन का चाबुक चला है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांचोपरांत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की है। एक स्टोन क्रेशर पर रोक लगाते हुए उसके प्लांट को सीज कर लिया है और 40 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड ठोका है। इसके अलावा एक ठेकेदार को 2.29 लाख तथा एक अन्य व्यक्ति को 2.04 लाख रुपये का अर्थदंड दिया है। वहीं 13 अवैध खननकर्ताओं पर 3.37 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की मॉ भगवती कन्स्ट्रकशन कम्पनी, नोएडा द्वारा उप खनिज का भण्डारण किया गया है, यह भण्डारण कर खनिज नियमावली का उल्लघंन है। जिलाधिकारी ने बताया कि उप निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा से जांच कराई गई और जांच आख्या के आधार पर अवैध भण्डारणकर्ता द्वारा बिना अनुमति के चलाए जा रहे मोबाईल स्टोन क्रेशर के निर्माण स्थल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और प्लान्ट को सीज करने के साथ ही 40.60 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध भण्डारणकर्ता को अर्थदण्ड को 30 दिन के भीतर जमा कराते हुए चालान की मूलप्रति उनके कार्यालय तथा उप जिलाधिकारी जैंती/भनोली एवं उप निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा को छायाप्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम धारी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 24 मीटर स्टील गार्डर पुल के निर्माण कार्य में प्रयुक्त पत्थर व रेता आदि उपयोग में लाये गए, किंतु ठेकेदार पृथ्वीराज सिंह मटेला, निवासी ढुंगाधारा, पोखरखाली, अल्मोड़ा द्वारा रायल्टी सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। अवैध खननकर्ता ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के पत्थरों का प्रयोग सड़क निर्माण व पुल निर्माण के लिए किया गया। इस पर उत्तराखण्ड उप खनिज नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध अधिरोपित करते हुए ठेकेदार को करीब 2.29 लाख रुपये का अर्थ दण्ड आरोपित किया है। इनके अलावा स्याल्दे ब्लाक के ग्राम कैहड़ गांव निवासी अरूण कुमार पपनोई को बिना अनुमति के 05 घन मीटर पत्थरों का अवैध भण्डारण करने तथा बिना अनुमति के पत्थरों को भवन निर्माण में प्रयोग किये जाने के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के तहत करीब 2.04 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि पीएमजीएसवाई द्वारा नव निर्माणाधीन दाड़िमखोला सेसकनिया कोट मोटरमार्ग निर्माण में लगे जेसीबी मशीन से रास्ते का मलबा हटाते हुए रास्ते को चौड़ा करते हुए भूमि काट ली गयी थी। इस सड़क निर्माण करने में कुल 250 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किया गया है, मगर खनन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन/सड़क निर्माण में 08 से 10 हरे चीड़ के पेड़ों को भी काटकर नुकसान पहुॅचाया गया है। तहसीलदार सोमेश्वर द्वारा 14 व्यक्तियों को खनन अधिनियम के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उन्होंने बताया कि अवैध सड़क कटान/खनन में ग्राम सकनियाकोट अनुसूचित जाति बस्ती ग्राम भेलगाड़ की ओर जाने वाले सीसी मार्ग के सापेक्ष 100 मीटर किया गया है, जिससे लगभग 70 मीटर सीसी मार्ग को नुकसान हुआ है। इस प्रकार सड़क निर्माण करने में कुल 250 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन तथा चीड़ के 11 हरे पड़ों का पातन भी किया गया है। सभी जॉच आख्याओं से स्पष्ट हुआ है कि अवैध खननकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के अवैध खनन कर सड़क का कटान किया गया है जो उत्तराखण्ड उप खनिज नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया 14 अवैध खननकर्ताओं द्वारा ही बिना अनुमति के अवैध खनन कर सड़क का कटान किये जाने के कारण 13 अवैध खननकर्ताओं (01 मृतक को छोड़कर) 3.37 लाख रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
किचन गार्डन में जरूर लगाएं ये पौधे, सेहत के लिए भी फायदेमंद Uttarakhand : 6 PCS अधिकारियों के तबादले शाहरूख खान की फिल्म डंकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हिमाचल में वर्षा, बर्फबारी होने से बढ़ी सर्दी Uttarakhand Job : UKSSSC ने निकाली 229 पदों पर भर्ती