सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
स्मैक तस्करी के मामले में पकड़े गए एक आरोपी की जमानत अर्जी को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दिया।
मामले के मुताबिक 23 मार्च 2021 को बेस तिराहा अल्मोड़ा के समीप चेकिंग के दौरान अशलम खान पुत्र नूरखान निवासी भ्यारखोला, अल्मोड़ा को 21.35 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अल्मोड़ा कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और आरोपी को जेल भेज दिया। आज उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
उसकी जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय को बताया कि यदि इस आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरुपयोग कर फिर अपराध में संलिप्त हो सकता है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और पत्रावली का परिशीलन कर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर दी।