अल्मोड़ा : नियम तोड़ने पर 5 वाहन सीज और कुल 180 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

अल्मोड़ा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और कोरोना संक्रमण से बचाने की कवायद को लेकर पु​लिस चौकन्नी हैं। पु​लिस द्वारा नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं…

अल्मोड़ा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और कोरोना संक्रमण से बचाने की कवायद को लेकर पु​लिस चौकन्नी हैं। पु​लिस द्वारा नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जा रहा। इसी क्रम में जिले भर में पुलिस ने 5 वाहन सीज कर लिये और 180 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संयोजन शुल्क जमा करवाया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा पीएन मीणा के सख्त निर्देशों के तहत यह कार्यवाही हो रही है। चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने जनपद अंतर्गत कुल 54 वाहन चालकों के विरूद्व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 23000 रूपये संयोजन जमा करवाया गया। इसके अतिरिक्त कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने चालक सौरभ कुमार पुत्र विमल किशोर निवासी भ्यारखोला अल्मोड़ा के वाहन संख्या यूके-01सी-3041, भरत कुमार आर्य पुत्र आनन्द राम निवासी दुगालखोला के वाहन संख्या- यूके-01सी-3513, नीरज फत्र्याल पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी ढौरा के वाहन संख्या- यूके-01बी-7523, विक्रम पाण्डे पुत्र कृष्ण पाण्डे निवासी सरकार की आली खोल्टा अल्मोड़ा के वाहन संख्या यूके-01-9663 तथा थाना दन्या अंतर्गत चालक बालम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी लिकोटी भनोली के वाहन संख्या यूके-04-05830 को सीज कर लिया। इनमें से कोई शराब के नशे में वाहन चला रहा था, तो कोई बिना कागजात व बिना हेलमेट के वाहन चला रहा था। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की।
नियम तोड़ने पर 126 लोगों के खिलाफ कार्रवाई :— जिले में नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में जिलेभर में जगह—जगह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बने नियमों को तोड़ते मिले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले 45 व्यक्ति, सोशल डिस्टैंसिंग का उल्लंघन करने वाले 65 व्यक्ति तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले 3 व्यक्ति शामिल हैं। इनके खिलाफ धारा-19 क(1) महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और 11,300 रूपये का संयोजन जमा करवाया गया। इनके अलावा सार्वजनिक स्थान पर लोक न्यूसैन्श पैदा करने वाले 13 व्यक्तियों के विरूद्व उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कुल 3500 रूपये का संयोजन जमा करवाया गया।

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