लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या ने प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। यहां कोरोना नियंत्रण के लिए गम्भीर प्रयास करते हुए डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई (सोमवार) तक विस्तारित कर दिया है। इस अवधि में कर्फ्यू प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। वित्त राजस्व सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी ने बताया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 10 मई तक विस्तारित कर दी गई है।
शादी में 25, शव यात्रा में 20 से अधिक नही होंगे शामिल
शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी जबकि शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पायेगे।
12 बजे तक खुलेंगे भुवन निर्माण के प्रतिष्ठिान, अति आवश्यक सेवा पर प्रतिबंध नही
उन्होने बताया की भवन निर्माण से सम्बन्धित सामाग्री से सम्बन्धित दुकाने भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेगी। उन्होने बताया कि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरन्तर खुले रहेगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा।
यह दुकानें भी सिर्फ 12 बजे तक खुलेंगी
फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लेईसेंन्सधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी।
आवश्यक सेवा वाहनों के लिए यह नियम —
आवश्यक सेवा से जुड़े तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
चलते रहेंगे सार्वजनिक हित निर्माण कार्य, माल वाहकों को भी छूट, खुले रहेंगे पोस्ट आफिस और बैंक
सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होंगे। माल वाहक वाहनों के आवागमन मे छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे।
कोविड ड्यूटी कार्मिकों को छूट
उन्होने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।
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