Big Breaking Bageshwar: चरस व कीड़ाजड़ी तस्करी में 10 साल की सजा

-दोषी पर एक लाख रुपए का लगाया अर्थदंडसीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरविशेष जिला सत्र न्यायालय की अदालत ने अवैध तरीके से चरस व कीड़ाजड़ी रखने के मामले…

कंपनी को दिए ब्याज समेत जमा धनराशि लौटाने के आदेश

-दोषी पर एक लाख रुपए का लगाया अर्थदंड
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
विशेष जिला सत्र न्यायालय की अदालत ने अवैध तरीके से चरस व कीड़ाजड़ी रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा से दंडित किया है। वहीं दोषी व्यक्ति पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले के मुताबिक वर्ष 2020 के जुलाई माह में कपकोट थाना पुलिस ने क्षेत्र के कोविड ड्यूटी के दौरान चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। तभी ब्लाक मुख्यालय के चीराबगड़ क्षेत्र से तीन सौ मीटर दूरी पर पुलिस को देवेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी झूनी संदिग्ध परिस्थितियों में आता हुआ दिखाई दिया। चेकिंग के दौरान आरोपित के पास अवैध तरीके से रखी तीन किलो 762 किलोग्राम चरस व 114 ग्राम कीड़ाजड़ी बरामद हुई। आरोपित पर एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

शनिवार को विशेष जिला सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश की अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *