हल्द्वानी न्यूज : ग्राम प्रधान कन्टींजेन्सी मद से करेंगे प्रवासियों को क्वारेंटाइन की व्यवस्था व कोरोना से बचाव का प्रचार — डीएम

नैनीताल। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र कहा इस कोविड-19 संक्रमण के दौर में ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका है, आपने दायित्वों…

नैनीताल। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र कहा इस कोविड-19 संक्रमण के दौर में ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका है, आपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ग्राम स्तर पर व्यवस्थाओं में करें प्रशासन का सहयोग। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सम्पूर्ण देश व विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से प्रभावित है। इस महामारी के कारण देश के विभिन्न भागों से प्रवासी जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने घरों में आ रहे है। ऐसे में यह भी सम्भावना रहेगी कि यदि इनमे से कोई पूर्व से कोरोना वायरस से संक्रमित होगा तो गांव में संक्रमण फैल सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा ग्राम पंचायत में आने वाले सभी बाहरी लोगों के निगरानी, क्वारन्टाईन करने, घर पर क्वारन्टाई हेतु आवश्यक सुविधा व पृथक कक्ष न होने पर संबिंधत व्यक्तियों को निकटवर्ती विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक स्थान में क्वारन्टाईन किये जाने एवं इन स्थानों में बिजली, पानी, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था करने तथा संबंधित के स्वास्थ्य रिथति पर नजर रखते हुए किसी लक्षण की रिथति में स्वारथ्य विभाग को सूचना उपलब्ध करवाने आदि के दायित्व प्रधानों को प्रदान करते हुए इस व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के अधिकार आपको प्रदान किये गये है।

उन्होंने कहा कि समस्त व्यवस्था में ग्राम प्रधान तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों का सहयोग ले सकते है। बंसल ने कहा ग्राम पंचायत में क्वारन्टाईन किये गये लोगों के निगरानी और आवश्यक व्यवस्था में सहयोग हेतु सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक सरकारी कर्मचारी की तैनाती आपके सहयोग हेतु की गयी है। सभी ग्राम पंचायतों में आने वाले प्रवासियों का विवरण एक रजिस्टर पर तैयार किया जाये। विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक स्थान की साफ-सफाई, सेनिटाईजेसन हेतु छिड़काव, महामारी से बचाव के संबंध में जनजागरूकता हेतु दीवार लेखन आदि पर व्यय का वहन ग्राम पंचायत की स्वंय के राजस्व (ओ.एस.आर.), वित्त आयोग की कन्टींजेन्सी की धनराशि से कर सकते है।

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उन्होंने कहा कि स्वजल परियोजना द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में सेनिटाईजेसन हेतु सोडियम हाईपोक्लोराईट उपलब्ध कराया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी राजस्व ग्रामों में गठित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के खातों में पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत में उक्त कार्यो हेतु किया जा सकता है। जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि ग्राम पंचायत में आने वाले प्रवासी चूंकि संबंधित गांव के ही निवासी है, अतः सामुदायिक स्थानों में क्वारन्टाईन किये जाने पर उनके भोजन, बिस्तर आदि की व्यवस्था उनके घरों से करा ली जाये।

यदि संबंधित प्रवासी के घर के लोग बहुत गरीब होने के कारण यह व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, तो इनके लिए भोजन, बिस्तर आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तात्कालिक रूप से करते हुए उसकी प्रतिपूर्ति वित्त आयोग की कन्टींजेन्सी मद में उपलब्ध धनराशि से कर सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासी जिनके पास ऑनलाइन राशनकार्ड नहीं है और उन व्यक्तियों को सन्निर्माण श्रमिक के रूप में भी श्रम विभाग, उत्तराखण्ड से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, को चिन्हित करते हुए ऐसे प्रवासियों की सूची ग्राम पंचायत अधिकारी को उपल्ब्ध करा दी जाये और इस प्रकार के पात्र प्रवासियों को तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष राशन किट उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि प्रवासियों के क्वारन्टाईन करने हेतु चिहिन्ति सरकारी भवन यथा शासकीय विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन, शासकीय आंगनबाड़ी भवन में शौचालय, पेयजल निर्माण मरम्मत कार्यो को ग्राम पंचायत अपनी वर्ष 2020-21 के जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करते हुए 15वें वित्त अथवा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कर सकती है। विदित हो कि 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत टाईड मद यथा स्वच्छता, पेयजल,वर्षा जल संरक्षण हेतु एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग जलापूर्ति हेतु मानकीकृत है और चालू वित्तीय वर्ष के जी.पी.डी.पी. को उक्त मानक के अनुसार पुनः तैयार किये जाने हेतु अवगत कराया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि का शेष 50 प्रतिशत बेसिक फण्ड को ग्राम पंचायत अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यो में व्यय कर सकती है। इसके अन्तर्गत प्रवासियों के क्वारन्टाईन करने हेतु चिहिन्त सरकारी भवन यथा शासकीय विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन, शासकीय आंगनबाड़ी भवन में ग्राम पंचायत यथा आवश्यकता विद्युत फिटिंग आदि आवश्यक कार्य वर्ष 2020-21 के जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करते हुए करा सकती है।

जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक स्थान में क्वारन्टाईन किये गये प्रवासियों हेतु आवश्यक व्यवस्था में वित्त आयोग की कन्टींजेन्सी मद में उपलब्ध ग्राम पंचायत में समाप्त हो जाने पर इस व्यवस्था में अधिकतम धनराशि 10 हजार की सीमा तक अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बिल भुगतान के समायोजन हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करा सकते है। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक विषयों एवं दायित्वों के निर्वहन में ग्राम पंचायत और प्रधानों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उन्होंने अपील की कि इस कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रधान अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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