उत्तराखंड : शिक्षा विभाग में हुए शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों के प्रमोशन कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने करीब 131 शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर किए…

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों के प्रमोशन कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने करीब 131 शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर किए हैं। निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के अपर निदेशक एसपी खाली इस आशय का पदोन्नित आदेश/विज्ञप्ति जारी की है।

जारी विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना 09 अप्रैल 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 यथा संशोधित 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹44900-142400 लेवल 7) को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 47600-151100 लेवल-08) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है: – Full List –

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आदेश में यह भी कहा गया है कि —

  1. उक्त पदोन्नति पर पदस्थापना उत्तराखण्ड लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 एवं शासनादेश संख्या 124/XXIV-2/21-13(01)/2021 दिनांक 09-07-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से की गयी है।
  2. यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में यदि कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतियां मा० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
  3. काउंसिलिंग में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किये गये कार्मिकों के पदोन्नति आदेश राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र निदेशालय में उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही निर्गत किये जायेंगे।
  4. पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
  5. पदोन्नत कार्मिकों को 15 दिनों के भीतर अपने नवीन पदोन्नत स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपने पदोन्नत स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी 01 भर्ती वर्ष तक संबंधित कार्मिक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।
  6. जिन कार्मिकों को चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर सुगम क्षेत्रों में तैनाती दी गयी है, के संबंध में शिकायत प्राप्त होने एवं तदक्रम में जांचोपरान्त गलत पाये जाने पर पदस्थापना निरस्त करते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  7. जिन कार्मिकों द्वारा काउंसिलिंग में 30-06-2022 को रिक्त होने वाले पदों पर पदोन्नति/पदस्थापना के विकल्प का चयन किया गया है उन कार्मिकों द्वारा 30-06-2022 के उपरान्त ही पदोन्नति स्थल पर कार्यभार किया जा सकेगा।

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