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उत्तराखंड : धामी कैबिनेट में हुए बड़े फैसले, नैनीताल से शिफ्ट होगा हाईकोर्ट

देहरादून| धामी सरकार की कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आज बुधवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हुई, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।

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धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

➡️ धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा।
➡️ नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
➡️ पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
➡️ कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के बदले नियम। अव कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा।
➡️ सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।

➡️ दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
➡️ जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा।
➡️ आवास नीति में संसोधन को मंजूरी।
➡️ चंपावत में खोला जाएगा नया RTO ऑफिस।
➡️ नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट बढ़ाई गई।
➡️ केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।

इस पर चर्चा

बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।

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