देहरादून। शासन की ओर से बड़ी खबर सामने आई है, जी हां सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है। आपको बता दे कि इससे पहले आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महा हुआ करती थी। जिसको अब बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है। शासन द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में लिखा गया है कि, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। देखें आदेश