ALMORA BREAKING: सोमेश्वर तहसील में दो और गांव बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन, सूपाकोट में 15 तो, अधूरिया गांव में मिले 52 कोरोना संक्रमित

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाजिले में ग्रामीण क्षेत्र में दो और गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। जहां अधिसंख्य कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं। ये…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिले में ग्रामीण क्षेत्र में दो और गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। जहां अधिसंख्य कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं। ये गांव में सोमेश्वर तहसील के अधूरिया व सूपाकोट। अधूरिया में 52 व सूपाकोट में 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद तहसील सोमेश्वर की उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने इन गांवों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी किया।

उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम अधूरिया एवं ग्राम सूपाकोट में गत 6 मई को 147 व्यक्तियों की कोविड जांच कराई गई थी। जिनमें से अधूरिया में 52 एवं सूपाकोट में 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। ऐसे में गांव में इस संक्रमण के फैलने की आशंका प्रबल हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन गांवों को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया है।

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उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम अधूरिया के पूरब कोसी नदी, पश्चिम जंगल, उत्तर अधूरिया का रास्ता व भीम सिंह पुत्र तेज सिंह की दुकान तक को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। इसी तरह ग्राम सूपाकोट के पूरब बहुउदेशीय भवन वाला रास्ता, पश्चिम सिद्वगैर रास्ता, उत्तर राम लाल पुत्र गुमान राम के मकान तक, दक्षित बाड़ी गधेरा तक को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का रहेगा।

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साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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