नैनीताल: गोलू देवता मंदिर चितई का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

नैनीताल। प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा में जिला प्रशासन द्वारा प्रबंध कमेटी गठित कर मंदिर की सभी गतिविधियों में हस्तक्षेप किए जाने के खिलाफ…

नैनीताल। प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा में जिला प्रशासन द्वारा प्रबंध कमेटी गठित कर मंदिर की सभी गतिविधियों में हस्तक्षेप किए जाने के खिलाफ विशेष अपील उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर हुई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की संयुक्त खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। मामले पर पर्यटन सचिव व डीएम अल्मोड़ा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
चितई अल्मोड़ा निवासी संध्या पंत ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की। जिसमें कहा गया कि चितई गोल्ज्यू मंदिर में कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने प्रबंध कमेटी गठित की है, लेकिन जिला प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में मनमानी पर उतर आया है। कहा है कि कमेटी में नामित सभी सदस्य सरकारी अधिकारी रखे गए हैं और अब कमेटी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर मंदिर की गतिविधियों में हस्तक्षेप पर उतर आई है। यहां तक कि कमेटी मंदिर के पुजारियों की छंटनी का प्रयास करने लगी है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने केवल गैर धार्मिक गतिविधियों के मैनेजमेंट लिए कमेटी का गठन के लिए कहा था और जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने लगा है। संयुक्त खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्यटन सचिव व जिलाधिकारी अल्मोड़ा को मामले पर नोटिस करते हुए दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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