अल्मोड़ा न्यूज: चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाचरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।मामला…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मामला गत माह की 6 तारीख का है। मामले के अनुसार अल्मोड़ा जिले के थाना लमगड़ा अंतर्गत पुलिस ने मोरनौला स्थित वन​ विभाग के बैरियर के समीप चेकिंग के दौरान स्कूटी संख्या यूके-04 वाई-7015 मेंं जा रहे पवनेश कुमार पुत्र शेरी राम, निवासी ग्राम गलनी, तहसील धारी, जिला नैनीताल तथा टीकम सिंह पुत्र भूपाल सिंह, निवासी ग्राम चमोली, तहसील धारी मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल के पास से 5 किलो 16 ग्राम चरस बरामद की। ये आरोपी गांवों से चरस लेकर हल्द्वानी की ओर बेचने ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले पर आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपियों की जमानत का घोर विरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपियों द्वारा भारी मात्रा में अवैध चरस का कारोबार किया जा रहा है। यदि इन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी जमानत का दुरूपयोग कर सकते हैं और दुबारा अपराध कारित कर सकते हैं। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया।

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